केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए उनके वाहनो को रोड टैक्स व टोल टै्रक्स में छूट देने संबंधी नियम लागू कर दिए हैं। इससे निजी व व्यावसायिक नए वाहन की खरीद पर 18 फीसदी जीएसटी में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी व बीमा मे 50 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं टोल टैक्स व रोड टैक्स 100 फीसदी का लाभ मिलेगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत पिछले वर्ष ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमे दिव्यांगजनों को उनके वाहनों पर लगने वाले विभिन्न करों मे रियायात देने का उल्ल्लेख है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व मे वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में त्रूटि दूर करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फार्म-20 के क्रम संख्या-4 ए में वाहनों की श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य करने संबंधी मसौदा अधिसूचना जारी किया गया था। इसमें फार्म 20 ए में जीएसटी छूट वाले केंद्र सरकार, स्वायत्त निकाय, धर्मार्थ न्यास, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल व दिव्यांगजनों के वाहन शामिल हैं। फार्म 20 में अभी तक वाहन श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जा है।
क्षेत्रीय परिहवन कार्यायलों (आरटीओ) में वाहन पंजीकरण में दिव्यांग श्रेणी के वाहनों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण सरकार की तमाम रियातयों के लाभ से वंचित रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने फार्म 20 में बदलावा किया है। नियम में परिवर्तन से 40 फीसदी शारीरिक रूप से दिव्यांग नया निजी अथवा व्यवसायिक वाहन इनवैलिड कैरिज श्रेणी में खरीद सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आठ लाख कीमत के वाहन पर 18 फीसदी जीएसटी 100 प्रतिशत माफ होगी। इनवैलिड कैरिज वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। टोल प्लाजा पर पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) 100 फीसदी टैक्स माफ होगा। रोड टैक्स (यूपी में 43,200 रुपये) पूरी तरह से माफ होगा। एक्साइज ड्यूटी सहित बीमा राशि में 50 फीसदी तक छूट का लाभ मिलेगा।
करना होगा ये काम
जिस किसी दिव्यांग को अपने नए वाहन खरीदने के लिए छूट चाहिए तो उसे सबसे पहले वाहन का प्रामाणिक मॉडिफिकेशन के साथ वाहन कंपनी या विक्रेता से कोटेशन लेना होगा
तत्पश्चात उस कोटेशन और अपनी दिव्यांगता का तत्कालीन सर्टिफिकेट और आवेदन जिले के रोड ट्रांसपोर्ट आफिस में जमा करा आवेदन करना होगा
RTO उस आवेदन की पड़ताल के पश्चात श्रेणी में उपयुक्त होने पर सर्टिफिकेट जारी करेगा तथा वाहन डीलर को निर्देशित करेगा कि उक्त सभी प्रकार के प्रामाणिक उपकरण व बदलाव के साथ ही वाहन की डिलीवरी सुनिश्चित करे
वाहन डीलर उस सर्टिफिकेट के आधार पर वाहन में आवश्यक बदलाव कर नियमानुसार GST एक्साइज व रजिस्ट्रेशन की छूट प्रदान करते हुए बिल जारी करेगा
बिल के आधार पर ही वाहन के बीमे में लागू छूट के बाद बीमा भुगतान होगा
विक्रय बिल मई घोषणा पत्र व सभी दस्तावेज RTO में जमा कराने के उपरांत ही RTO वाहन के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करेगा तथा टोल के लिए अलग से एक सर्टिफिकेट जारी करेगा
टोल के सर्टिफिकेट के आधार पर टोल अथॉरिटी जीरो मूल्य का फास्टैग जारी करेग