सुलतानपुर 07 दिसम्बर/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या-20 सन् 2013) की धारा-8, 12, 14, 15, 27, 28 और 29 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-40 के अधीन खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-178/29-6-2016- 116सा/14 दिनांक 20.01.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015 के नियम-9 की व्यवस्थाओ के तहत बुधवार को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। उक्त बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओ के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें पाया गया कि जनपद सुलतानपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन सुचारू रुप से हो रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा आपूर्ति से जुड़े अधिकारियो/कर्मचारियो को निर्देशित किया गया कि वे जनपद में पात्र लाभार्थियो को प्रत्येक दशा में राशन कार्ड की सुविधा प्रदान कराकर उन्हे सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश मौर्या,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आशीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहित समस्त सीडीपीओ व अन्य सदस्य आदि उपस्थित उपस्थित रहे।