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हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में आ चुका है बड़ा अपडेट, अब इनको नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस के नियमों को अपडेट किया है। अपडेटेड नियमों के अनुसार, कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारी एचआरए के लिए पात्र नहीं होंगे।यदि किसी सरकारी सेवक के पति/पत्नी को सरकारी सेवक के रूप में एक ही स्टेशन में उपरोक्त किसी भी संस्था द्वारा आवास दिया गया है, और अगर कर्मचारी उस आवास में रहता है, या अलग से किराए पर रहता है।मकान किराया भत्ता
यह वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है जो किराए के घरों में रहते हैं। यह क्लॉज ऐसे आवास से संबंधित खर्चों के लिए है। यह तीन श्रेणियों में विभाजित है: X, Y और Z।
‘X’ 50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार यहां एचआरए 24% दिया जाता है।’Y’ 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है। यह 16% पर दिया जाता है।’Z’ उन शहरों में दिया जाता है, जहां जनसंख्या 5 लाख से कम हो। यह 8% पर दिया जाता है।

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Author: cnindia

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