अलीगढ़ के चंडौस क्षेत्र के एक गांव में एक साल पहले हुई दहेज हत्या के एक मामले के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। पीडित पक्ष अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान दहेज हत्या की घटना को साबित नही कर सका। अभियोजन के अनुसार थाना गभाना क्षेत्र के गांव चुआवली निवासी हेमंत ने 16 जून 2021 दर्ज कराई रिर्पाट में कहा था कि उसकी बहन माधुरी का विवाह चार वर्ष पूर्व चंडौस के गांव सुरजपुर निवासी दीपक जादौन पुत्र मुनेश कुमार सिंह के साथ सम्पूर्ण दहेज के साथ सम्मपन हुआ था। अक्तिरित दंहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन आए दिन बहन का उत्पीडन करते थे। विरोध करने पर गाली गलौच व मारपीट करते। जान से मारने की धमकी देते। 15 मई को ससुरालीजनों ने फांसी के फंदे पर लटकाकर बहन की हत्या कर दी। पीडित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में दहेज हत्या की रिर्पाट दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर सास, ससुर व पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायलय में दाखिल कर दिया। मुकदमें का ट्रायल शुरू हुआ तो पीडित पक्ष सुनवाई के दौरान हत्या की कहानी को साबित नही कर सका। सभी पहलुओं को गंभीरता से देखते हुए अपर जिला जज (14) अभय प्रताप सिंह की अदालत ने पति दीपक, सास मधु देवी, ससुर मुनेशपाल सिंह को बरी करते हुए फैसला सुनाया है।