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योगी सरकार ने सात लाख पुराने वाहनों के चालान को किया माफ,लेकिन जाना होगा कोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले करीब सात लाख वाहन स्वामियों को राहत दी है। वाहन स्वामियों को इसके लिए कोर्ट की एक आसान प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन चालान का भुगतान नहीं करना होगा। कोर्ट की कागजी कार्रवाई के बाद ही पोर्टल से चालान की डिटेल को हटाया जा सकेगा। आपको बता दें कि सरकार ने 2017 से 2021 तक वाहनों पर हुए लंबित चालान को निरस्त कर दिया है। इसकी वजह से जहां उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिक राहत की सांस लेंगे, वहीं अलीगढ़ के भी करीब सात लाख वाहन स्वामियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी सरकार का नया आदेश सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा। अलीगढ़ के एसपी ट्रैफिक मुकेश चंद्र ने बताया कि शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हो गये है। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाएं। आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू हो जाने पर पुराने चालानों को निरस्त कर दिया जाएगा था।

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Author: cnindia

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