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24/10/2024 5:20 am

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पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक करले,अन्यथा आयकर विभाग से मिलने वाला रिफंड रुक जाएगा

सोमवार को मैरिस रोड आयकर विभाग में पैन कार्ड का आधार लिंकिंग व डी-लिंकिंग पर सेमिनार का आयोजन किया गया। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर आयकर विभाग से मिलने वाला रिफंड रुक जाएगा। 30 जून तक सभी लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि आगरा से आए प्रधान आयकर आयुक्त एसएन अली नजमी ने कर दाताओं से अपील की है कि ब्याज से बचने के लिए समय पर एडवांस टैक्स समय से जमा कराएं। रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा और टीडीएस 20% फीसदी की दर से काटा जाएगा। हालांकि आधार लिंक करा लेने पर यह पैन फिर से प्रभावी हो जाएंगे। मुख्य वक्ता आयकर अधिकारी अंजनेश कुमार मित्तल ने पैन कार्ड से आधार लिंक एवं डी-लिंक के बारे में जानकारी दी। किसी कर दाता के पास दो पैन कार्ड हैं तो एक पैन कार्ड विभाग के पास तुरंत सरेंडर कर दें। प्रधान आयकर आयुक्त अलीगढ़ अशोक कुमार सरोहा नें बार एसोसिएशन एवं सीए एसोसिएशन के सदस्यों को 21 जून को आयकर भवन में आयोजित योग दिवस पर आमंत्रित किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश मित्तल, सीए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश अग्रवाल, आयकर अधिकारी शंकर सिंह, हेडक्वार्टर मुकेश कुमार अग्रवाल, सीए राजीव कुमार, सीए अतुल सक्सेना, सीए अनिल वाष्र्णेय, सीए जीडी महेश्वरी, सीए संजय गोयल, एडवोकेट दीपक सिंह, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद, एडवोकेट आरके गुप्ता, एडवोकेट दीपक शर्मा मौजूद रहे।

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Author: cnindia

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