मथुरा – जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र उपायुक्त उद्योग रामेन्द्र कुमार ने जनपद के इच्छुक युवक युवतियों/भावी उद्यमियों को सूचित किया है कि उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर निर्माण/सेवा क्षेत्र में अपना स्वयं का उद्यम स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये आवेदन-पत्र वेबासाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाइन किया जा सकता हैं। आनलाइन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण (हाईस्कूल पास) निवास का बिजली बिल, पार्षद / प्रधान का पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों, प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं शपथ पत्र अनिवार्य हैं। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहियें तथा आवेदक किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही आवेदक तथा उसके परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में संचालित किसी भी केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किया हो। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू2,5 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना तथा सेवा क्षेत्र रू0 10 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागतका 25 प्रतिशत तक अनुदान / मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकासकेन्द्र, मथुरा, में सम्पर्क करें।