इंटरलॉकिंग का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर दर्ज कराई गई एफआईआर।अमेठी 19 जुलाई 2023, जामों रोड स्थित कलेक्ट्रेट के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ निर्माण प्रखंड सुल्तानपुर के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गौरीगंज कोतवाली में भा0दं0सं0 1860 की धारा 420 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताते चलें कि मंगलवार देर शाम जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता द्वारा निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन के चारों ओर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है जिसमें बालू के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग किया गया जो कि निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है जिससे शासकीय धनराशि की क्षति परिलक्षित हो रही है। निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश अजय कुमार नायब नाजिर कलेक्ट्रेट को दिए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब नाजिर कलेक्ट्रेट अजय कुमार द्वारा उपरोक्त कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गौरीगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है।