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विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताये मातृशक्ति के अधिकार

बाराबंकी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की मंशानुरूप एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र नाथ दूबे दिशा निर्देशन में बुधवार को बिशुनपुर स्थित जयहिन्द इण्टर कालेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नाजनीन बानो की अध्यक्षता में महिलाओं के संरक्षण कानून पर जागरूकता शिविर का आयोजन एनसीडब्ल्यू द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजित हुआ।
आयोजित जागरूकता शिविर में तहसीलदार ज्ञानेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार, नामित रिसोर्स पर्सन श्रीमती कुरैशा खातून, व श्रीमती नमिता पंकज, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल आयुषी श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य देशराज वर्मा, राजस्व निरीक्षक प्रिन्स कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कनिष्ठ लिपिक सौरभ शुक्ला, अर्दली मोहित कुमार के अतिरिक्त कार्यकर्ती, आशा बहूयें, कालेज की छात्राएं  व महिलाओं की उपस्थित में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती नाजनीन बानो ने तमाम अहम विधिक जानकारी देते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। महिलाओं को उनके विवाह सम्बन्धी कानूनो एवं परिवार के सम्बन्ध में बताया गया।
आयुषी श्रीवास्तव असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल ने भी महिलाओ को जागरूक करते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में विस्तापूर्वक बताया। डॉ. कृति यादव ने महिलाओं को सरवाइकल कैंसर के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता रिसोर्स पर्सन श्रीमती कुरैशा खातून ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये पारिवारिक हिंसा को लेकर जानकारी दी। प्राधिकरण की अधिवक्ता व रिसोर्स पर्सन श्रीमती नमिता पंकज ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में, मातृत्व अधिनियम, समानता का अधिकार एवं समान वेतन के अधिकार के बारे में महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिये पुरूष के बराबर वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है। रिसोर्स पर्सन के द्वारा गर्भवस्था अधिनियम व पी.एन.डी.टी. अधिनियम के बारे में विस्तापूर्वक बताया।

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Author: cnindia

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