अपर मुख्य सचिव ,कृषि उत्तर प्रदेश, शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में गठित 5 टीमों द्वारा शुक्रवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 63 उर्वरक बिक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनसे 28 उर्वरक नमूने संग्रहित किये गये। एकत्रित किए सभी नमूनों को परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जायेगा। जिला कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निबन्धन प्राधिकारी अभिनदंन सिंह ने निरीक्षण के समय विक्रेताओं के द्वारा स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद पीओएस मशीन में पाया कि एक्नोलेज प्राप्त नहीं किया गया है। जिसमें मैं0 नरेश खाद भण्डार आईडी संख्या 285667 ने 14 अगस्त से, मैं0 चौधरी खाद भण्डार आईडी संख्या 874467 ने 14 अगस्त से, मै0 गिर्राज खाद भण्डार आईडी संख्या 870961 ने 4 अगस्त से, गुप्ता खाद भण्डार आईडी संख्या 148860 ने 11 अगस्त से, मैं0 कीर्ति खाद भण्डार ने 12 अगस्त से उर्वरक का एक्नोलेज नहीं किया। ऐसे सभी उर्वरक बिक्रेताओं के द्वारा जिला कृषि अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि उर्वरक विक्री केन्द्रों पर उर्वरक खरीद करते समय आधार कार्ड, जमीन की खतौनी की छायाप्रति अवश्य लेकर जाएं। सभी उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देशित किया गया है स्टॉक बोर्ड पर स्टॉक एवं उर्वरक दर अवश्य अंकित करें। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर दैनिक रूप से पूर्ण करें। उर्वरक की बिक्री ई पॉस मशीन के द्वारा ही करें। कृषक की जोत के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, इसके साथ ही कृषक की मांग के अनुसार ही नेनो यूरिया, नेनो डीएपी, जिंक, जाइम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट आदि उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराये। यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने तथा निर्धारित दरों से अधिक बिक्री करने पर उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।