हैदरगढ़, बाराबंकी- खण्ड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ़ बाराबंकी एवं नोडल प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की संयुक्त जांच समित की आख्या दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के अनुसार दिनांक 23 ध्10 ध्2024 को स्थलीय निरीक्षण में श्री बृजेश सिंह कोचिंग इंस्टिट्यूट के नाम पर बृजेश सिंह स्मारक विद्यालय में कक्षा एक से कक्षा 12 की कक्षाएं विधि विरुद्ध ढंग से संचालित पाई गई जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 अधिसूचना संख्या 1324ध् सत्तर -1-2022 -15 (3)ध्17 दिनांक 2 जुलाई 2002 के अंतर्गत स्थापित एवं यथा संशोधित के सविधानों तथा अधिसूचना संख्या 1325 ध् सत्तर – 1-2022-15 यह कोचिंग बृजेश सिंह इंस्टीट्यूट थाना सुबेहा बाराबंकी का पंजीकरण आदेश आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र के आधार पर इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किया गया था कि विद्यालय अवधि में कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा, तत्क्रम में विभागीय शासनादेशों एवं निर्देश की अतिक्रमण के पुष्टित साक्ष्य के फल स्वरुप श्री बृजेश सिंह कोचिंग इंस्टिट्यूट ग्राम पुरे अल्पी सुबेहा बाराबंकी का पंजीकरण संचालन आदेश दिनांक 6ध्5ध् 2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
उक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ़ से बात की गयी तो बताया कि हैदरगढ़ क्षेत्र में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना पंजीकरण के पाये जायेंगे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्यवाही करने को बाध्य है।मेरे रहते हुए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी! इस संबंध में जब संस्थान के प्रबंधक संजय सिंह से बात करने की कोशिश की गयी तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।