सुलतानपुर/अमेठी। करीब 12 साल पहले स्कूल गई कक्षा नौ की छात्रा का अपहरण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अंकुर शर्मा की अदालत ने आरोपी गोबर्धन उर्फ कक्कन को दोषी करार दिया है। जिसे अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मालूम हो कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के देवकली पूरब के रहने वाले आरोपी गोवर्धन उर्फ कक्कन समेत अन्य के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय पीड़िता छात्रा की मां ने 11 दिसंबर 2010 की घटना बताते हुए जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी पुत्री भागीरथपुरम रानीगंज स्थित एक विद्यालय में पढ़ने गई थी जहां से दिन में करीब एक बजे आरोपी गोवर्धन एवं उसके साथ के अभियुक्तगण भारत,अखिलेश, कल्लू इंडिका कार से आए और छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाये और उसका अपहरण कर लेकर चले गए। इस मामले में अभियोगिनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रकरण की तफ्तीश चली। तफ्तीश के दौरान अकेले गोवर्धन के खिलाफ साक्ष्य मिले,जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ, शेष अन्य को विवेचक ने क्लीनचिट दे दी। मामले का विचारण एफटीसी प्रथम की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत किया, वहीं शासकीय अधिवक्ता दानबहादुर वर्मा ने अभियोजन पक्ष से अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी गोवर्धन को घटना का दोषी ठहराकर उसे कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने आरोपी गोवर्धन उर्फ कक्कन को मामले में दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Reporter-Rohit jaiswal