दरअसल, साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने एक नंबर जारी किया है.
इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी साइबर संबंधी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं. ये नंबर 1930 है. इस नंबर पर कॉल कर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
यहां शिकायत दर्ज कराने पर आपको डिटेल देनी होगी. इसके बाद आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जागा. बहुत हद तक संभव ये है कि इससे आपके पैसे वापस मिल जाएं. हालांकि, ये काम आपको जल्दी करना होगा. एक घंटे से ज्यादा देरी करने पर इसकी संभावना कम हो जाएगी.
ये नंबर एक तरह से इमरजेंसी तरह की तरह नागरिकों के काम आएगा. पहले नागरिकों को ऐसी शिकायतों के लिए 155260 पर डायल करना होता था. लेकिन, अब इसे 1930 से रिप्लेस कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने DoT की साझेदारी में इस नंबर को जारी किया है.
किसी भी तरह का साइबर क्राइम होने के बाद विक्टिम को इस नंबर को डायल करना होगा. इसके बाद कॉलर को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में एक फॉर्मली कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कहा जाता है. इसके बाद फाइनेंशियल इंटरमिडियरीज (FI) कंसर्न के साथ एक टिकट जनरेट होता है.