संवाददाता- रोहित जयसवाल
उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के अध्यादेश समेत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचिकाकर्ता की आपत्ति पर दुबारा विचार करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है।इसके पहले याची की आपत्ति खारिज कर दी गई थी साथ ही याचिका को अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल से शुरु होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर दाखिल सुहैल खां की याचिका पर दिया है।
Author: cnindia
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