यूपी की राज्य सरकार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाती है। इसके तहत युवाओं को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 25 लाख रुपये तक का लोन देगी। दरअसल इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी कमाई कर सकें। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष या महिला उठा सकती हैं। इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक शर्ते रखी हैं। जैसे आवेदनकर्ता यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। बेरोजगार होने के साथ उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवदेनकर्ता दसवीं पास हो। वह पहले से किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा है। इसके अलावा आवेदनकर्ता का किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि होने चाहिए। युवा ऑनलाइन के माध्यम से दिए गए लिंक http://www.diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर मुख्यमंत्री युव स्वरोजगार योजना पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।