मतदाता सूची का उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली-2008 के नियम 8 के अर्न्तगत नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में चयनित सदस्यों में से जिला योजना समिति के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन करा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद में नगरीय निकायों- नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से योजना समिति के लिए वर्गवार निर्धारित संख्या में सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से अनारक्षित वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग महिला के 2-2 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 1-1 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि 17 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से सांय 4 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), न्यायालय कक्ष में नाम निर्देशन दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का कार्य अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), न्यायालय कक्ष में 17 जून को अपरान्ह 4 बजे प्रारंभ होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह 21 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है। उन्होंने बताया कि यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक है तो 25 जून को पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय कक्ष में किया जाएगा। मतगणना 25 जून को अपरान्ह 3 बजे से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), न्यायालय कक्ष में आयोजित की जाएगी।