दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में से यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार रूपयें व पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार रूपयें तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये बतौर प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारिशा मिश्रा ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य के साथ ही दंपति में से कोई आयकर दाता न हो, योजना के तहत पात्र है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई शादी वाले दंपति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण संख्या, युवक एवं युवती दोनों का आय, जाति एवं जन्मतिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।