धारा 144 लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनायें आहत हों,दो महीने के लिए आगामी 15 अगस्त तक अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा, ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।
Author: cnindia
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