अलीगढ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्रवाई से व्यापारियों को आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए व्यापार मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कोटला मार्ग नई दिल्ली के नाम एक 12 सूत्रीय ज्ञापन सहायक आयुक्त खाद्य अलीगढ़ को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा एवं महानगर अध्यक्ष जयगोपाल वीआईपी की अगुवाई में दिया गया। जिसमें निम्न मांगों को समाहित करने की प्रमुख रुप से मांग की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा तय की गई है। परन्तु 12 लाख रूपये की सीमा मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है। आपसे अनुरोध है कि 12 लाख टर्न ओवर के स्थान पर 40 लाख वार्षिक टर्न ओवर तक का काम करने वाले व्यापारियों की रजिस्ट्रेशन की सीमा में रखा जाये। लाइसेंस के रिनुअल के समय लेट फीस लाइसेंस समाप्त होने की तिथि से एक माह पूर्व से लगाई जा रही है। लाइसेंस की अन्तिम तिथि 31 मार्च होने के बाद 1 मार्च से लेट फीस लगाई जा रही है। जोकि बिल्कुल गलत है। अतः आपसे अनुरोध है कि लेट फीस की तारीख लाइसेंस समाप्त होने की तिथि के बाद से किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्रावधान खत्म किया जाए। जुर्माना अधिकतम रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस से केवल दो गुना किया जाए।प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आदि को न्याय निर्णयाक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं।