www.cnindia.in

Search
Close this search box.

become an author

18/10/2024 1:26 pm

Search
Close this search box.

आलू वापिस नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोष आयोग ने लगाया 3 लाख 83 हजार का जुर्माना

कोल्ड स्टोरेज स्वामी ने किसान के आलू वापिस नहीं करने को लेकर कोल्ड स्टोर पर तीन लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना लगाया । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोष आयोग ने यह फैसला सुनाया है। खैर के गांव विरौला निवासी राजेंद्र सिंह ने अतरौली के उर्मिला आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के प्रबंधक के खिलाफ वाद डाला था। इसके अनुसार उन्होंने कोल्ड स्टोर में 75 बोरा मोटा आलू, 93 बोरा मिक्स आलू, 128 बोरा गुल्ला आलू रखा था। लेकिन, जब बेचने के लिए आलू वापस मांगा तो टालते रहे। दिसंबर 2015 को आलू सड़ जाने के कारण बाहर फेंक देने की बात कह दी। मौखिक शिकायत की गई, मगर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आयोग में वाद दायर किया। उन्होंने किसान क्रेडिट योजना में 1.34 लाख रुपये का लोन भी लिया था।विपक्षी का कहना था कि वह कोल्ड स्टोर फर्म का मालिक नहीं है और न ही प्रबंधक है। वादी ने समय से आलू नहीं लिए थे। लेकिन, आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य आलोक उपाध्याय ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है।

cnindia
Author: cnindia

Leave a Comment

विज्ञापन

जरूर पढ़े

नवीनतम

Content Table