उत्तर प्रदेश के महराजगंज में पुलिस द्वारा धारा 107, 116,151 में चालान किए गए व्यक्ति को एसडीएम द्वारा जेल भेजना महंगा पड़ गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तत्कालीन एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार के ऊपर ₹25000 का अर्थदंड लगाया है तथा विभागीय कार्रवाई किए जाने का निर्देश निर्गत किया हैं। बता दें कि 31 जनवरी को परसा मलिक पुलिस ने ग्राम सभा रहरा निवासी पंकज पांडे को सीआरपीसी की धारा 107, 116, 151 के तहत गिरफ्तार कर तत्कालील एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार के न्यायालय में पेश किया था। पंकज ने अपने रिहाई के लिए एसडीएम के समक्ष अनुबंध पत्र दाखिल किया। उसके बावजूद तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने पंकज को रिहा करने के बजाए उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित पंकज ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने तत्कालीन एसडीएम द्वारा पंकज को जेल भेजे जाने के मामले को अवैध ठहराते हुए उनके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट को जांच कमेटी गठित कर विभागीय कार्रवाई किए जाने तथा पंकज पांडेय को तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार के वेतन से 25000 हज़ार रूपये दिए जाने का निर्देश दिया है।माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि तत्कालीन उप जिला मजिस्ट्रेट माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वह 11 अगस्त को उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
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