राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 9 सितम्बर शनिवार को ज़िला न्यायालय, अलीगढ़ से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने उक्त जानकारी देते हुए कहा है कि पक्षकारगण, अभियुक्तगण अपने मामले का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराना चाहते हों तो वह अपना प्रार्थना पत्र स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालय, कार्यालय में प्रस्तुत करके अपने मामलें का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।