➡प्रयागराज- हाईकोर्ट ने अवैध धर्मांतरण मामले में की टिप्पणी, कहा- इस्लाम अपनाने का दबाव डालकर निकाह कराना गलत , प्रथमदृष्टया धर्मांतरण करवाने का अपराध है- हाईकोर्ट,कोर्ट ने निकाह कराने वाले मौलाना की जमानत की रद्द ,आरोपी अंकुर व मौलाना मोहम्मद शाने की जमानत खारिज , जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई
Author: cnindia
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