अमेठी – किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने चचेरे भाई को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी। फैसले के समय गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने दोषी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अमेठी जिले के जामो थाने के एक गांव की किशोरी चार अगस्त, 2022 को चचेरे भाई ओम प्रकाश उर्फ लाला के घर खाना बनाने गई थी। आरोपी ओम प्रकाश उर्फ लाला किशोरी को घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ओम प्रकाश ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश उर्फ लाला के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने ओम प्रकाश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
Author: cnindia
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