केंद्र सरकार ने मुस्लिम और ईसाई धर्म में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा कि हिन्दू धर्म में विभिन्न जातियों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ धर्म बदलकर मुस्लिम बनने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद सादिक, जो पहले मुकेश कुमार थे. उनकी रिट याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय ने कहा, ‘अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ मुहैया कराने वाले संविधान के आदेश को असंवैधानिक करार देने की मांग सुप्रीम कोर्ट खारिज करे. क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म में छुआछूत जैसी कुरूतियां नहीं थीं, जिनके मद्देनजर आरक्षण का लाभ हिन्दू धर्म कि विभिन्न जातियों को मुहैया कराया गया.’
सिख, जैन और बौद्ध धर्म को बड़ी तादाद में हिन्दुओं ने संविधान स्थापना से पहले छुआछूत जैसी कुरीतियों के मद्देनजर अपनाया. कई उदाहरणों के चलते उनके मामलों में आरक्षण की सुविधा है.
बता दें हिन्दू से मुस्लिम बने सादिक ने जॉब, राजनीति में आरक्षण समेत अन्य लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है