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22/11/2024 1:03 am

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अलीगढ़ कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को सात साल कारावास की सुनाई सजा

अलीगढ़ एडीजे छह महेशानंद झा की अदालत ने देहलीगेट क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा के मुताबिक, दिल्ली के थाना गोकुलपुरी क्षेत्र के पुराना मुस्तफाबाद निवासी अल्लाबक्स ने 21 जुलाई 2018 को देहलीगेट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें बताया था कि 11 अप्रैल 2018 को उनकी बेटी आसमा की शादी महफूज नगर गली नंबर तीन निवासी अकरम के साथ हुई थी। अकरम शादी में दिए गए दान-दहेज से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए आसमा से मारपीट करता था। दहेज में बुलट बाइक व रुपयों की मांग करता था। 19 जुलाई 2018 की शाम को पता चला कि बेटी की तबीयत खराब होने पर दोपहर में ही उसे वरुण अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आनन-फानन पिता अपने बड़े भाई अल्लानूर के साथ अस्पताल आए तो बेटी आइसीयू में थी। अस्पताल से जानकारी मिली कि अकरम ने बेटी को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट की और फांसी लगा दी। 20 जुलाई को बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने अकरम के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया और आरोप पत्र दायर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देने व फंदा लगाने की बात सामने आई थी। अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर अकरम को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है।

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Author: cnindia

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