सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गूगल को सीसीआई के जुर्माने मामले में बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल के 19 जनवरी के आदेश में संशोधन की मांग और एनसीएलएटी के 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष अपनी अपील की सुनवाई के दौरान अपनी शिकायतों की मांग उठा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई में ट्रिब्यूनल के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि वह 19 जनवरी के आदेश में “बिना किसी पूर्वाग्रह के” जोड़ सकती है और इससे ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बेंच ने कहा कि आदेश ओपन कोर्ट में दिया गया था और इसलिए इसे स्पष्ट करने या संशोधित करने के लिए कुछ भी नहीं है।