इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिलावटी प्लेटलेट से मरीज की मौत मामले में कपट, षड्यंत्र व धोखाधड़ी के आरोपित असरावल रोड साहा पीपलगांव स्थित ग्लोबल हास्पिटल के मकान मालिक बच्चूलाल साहू को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण भी टिप्पणी की। कहा , मरीज के लिए अस्पताल मंदिर जैसा है और डाक्टर भगवान जैसे किंतु डाक्टर मरीज को धन कमाने का जरिया समझने लगे हैं, वे ली गई शपथ के खिलाफ काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि घटना के समय डेंगू फैला हुआ था। प्लेटलेट मिलना कठिन था, इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। याची इसमें लिप्त हुआ। मरीज के भरोसे का गलत इस्तेमाल कर मिलावटी प्लेटलेट देने में शामिल हुआ। यह जानते हुए कि मिलावटी प्लेटलेट से मरीज की मौत हो सकती है। यह व्यक्ति नहीं आम लोगों के विरुद्ध अपराध है, इसमें याची के लिप्त होने के आरोप है। इसलिए उसे जमानत पाने का अधिकार नहीं है।