सरकार ने 2018 के बाद से 30,310 वेब लिंक को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया लिंक,पेज, खाते, चैनल, ऐप, वेब पेज, वेबसाइट आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को इस बात की जानकारी दीकेंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि आईटी नियमों के तहत गठित समिति ने कुल 41,172 URL (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) की जांच की गई, जो आईटी की अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों में नोडल अधिकारियों से प्राप्त हुए थे।केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने एक लिखित बयान में कहा, ”सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करती है। 2018 से 15 मार्च 2023 तक 30,310 यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सोशल मीडिया यूआरएल, खाते, चैनल, पेज, ऐप, वेब पेज, वेबसाइट आदि शामिल हैं।