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आयकर विभाग ने रिलीज किया आईटीआर फॉर्म 3, फाइल करने से पहले पता कर लें पूरी जानकारी

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2030 तय की है। इसी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आईटीआर-3 फॉर्म रिलीज कर दिया है।इससे पहले आयकर विभाग ने टैक्सपेयर के लिए पहले ही आईटीआर-2, आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि आईटीआर में कुल 7 फॉर्म होती है।आईटीआर-3 फॉर्म का उपयोग एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार कर सकता है, जिसकी आमदनी ‘व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन’ से होती है। इसके अलावा वह व्यक्ति भी आईटीआर फॉर्म 3 का उपयोग कर सकता है जो फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2 या आईटीआर-4 (सुगम) फाइल करने के लिए पात्र नहीं है।वित्त वर्ष 23 के लिए सभी टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आप इस तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है।

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Author: cnindia

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