अलीगढ़ में एनजीटी के नियमों के खिलाफ ईंट भट्ठे चलाना संचालकों को मंहगा पड़ेगा। बंदी आदेश के उल्लंघन पर अलीगढ़ के 100 ईंट भट्ठों का वाद सीबीआई कोर्ट लखनऊ में चलानेके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्यालय को संस्तुति कर दी है। अलीगढ़ के 40 ईंट भट्ठों की सुनवाई पहले ही सीबीआई कोर्ट में चल रही है,नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने 2023 के लिए अलीगढ़ में ईंट भट्ठे संचालित करने के नए नियम जारी किए थे। नए नियम में दिल्ली एनसीआार के निमयों का पालन करना था। इसमें केवल हाईड्रा व जिगजैग तकनीक वाले ईंट भट्ठों को उत्पादन की अनुमति दी गई थी। साधारण भट्ठों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा एनजीटी ने पथाई का समय भी केवल मार्च से जून माह तक के लिए कर दिया था। लेकिन इस दौरान अलीगढ़ के अतरौली, गभाना, खैर, कोल, छर्रा, अकराबाद, इगलास, जवां, पिसावा समेत अन्य स्थानों पर हाईड्रा ड्राफ्ट व जिगजैग तकनीक वालेईंट भट्ठे नहीं लगाए।साधारण चिमनी पर ही ईंट की पथाई कर उत्पादन शुरू कर दिया था। इसमें 127 ईंट भट्ठों को बंदी आदेश जारी किया गया था। लेकिन जांच में यह भट्ठे दोबारा संचालित मिले। संबंधित एसडीएम के माध्यम से ईंट भट्ठों में पानी डलवा कर मार्च व अप्रैल में बंद कराया गया था। इसके अलावा जनपद में 165 ऐसे भट्ठे जांच में मिले थे जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं थी। रोक के बावजूद भट्ठे संचालित कर दिए थे। ऐसी स्थिति में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नेजनपद की पांचों तहसीलों के करीब 100 भट्ठों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में वाद चलाने की संस्तुति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ मुख्यालय को की है।