जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं जमा करा हैं तो वे 31 तक जरूर जमा कर दें। पहले 30 जून तक यह मौका व्यापारियों को दिया गया था। बाद में समय सीमा बढ़ा दी गई थी। 31 अगस्त के बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना व व्याज लगाया जा सकता है। कर मुकेश शर्मा ने बताया कि जिन्होंने जीएसटी का सालाना रिटर्न फार्म- वितीय वर्ष 2017-18 से | 2021-22 तक दाखिल नहीं किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष में अधिकतम विलंब शुल्क 20 हजार करना होगा। किन्ही कारणों से किसी व्यापारी ने व्यापार बंद कर दिया है लेकिन फाइनल रिटर्न फार्म-10 दाखिल नहीं किया है तो वह एक हजार रुपये विलंब शुल्क अदा कर रिटर्न जमा कर सकता है।
Author: cnindia
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