सुल्तानपुर। कोर्ट के आदेश के बाद भी रिपोर्ट न भेजने पर सीजेएम ने मुसाफिरखाना कोतवाल को अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। मामला अमेठी जिले के एसओजी प्रभारी व 11 अन्य पर केस दर्ज करने के लिए दी गई अर्जी से जुड़ा है।अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के चकबहोर गांव निवासी मनीष सिंह उर्फ सत्यवान ने सीजेएम कोर्ट में अमेठी जिले के एसओजी प्रभारी धीरेंद्र वर्मा, एसआई आशीष कुमार, शिवबक्श सिंह व विनय कुमार गौतम, सिपाही मतलूब अहमद, नरेंद्र मिश्र, कपिल सिंह, शिवराम, जितेंद्र कुमार, सचिन प्रजापति, शिवम सिंह राठौर और पीएआरडी के चालक इंद्रजीत यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए 22 फरवरी को अर्जी दी थी।
मनीष का आरोप है कि 11 नवंबर 2022 को एसओजी प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें गांव से पकड़ लिया था और छोड़ने के लिए एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। उनका यह भी आरोप है कि रुपये न देने पर पुलिस ने अमेठी में करीब 10 माह पूर्व हुई चोरी के एक केस में व आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें जेल भेज दिया था।जेल से छूटने के बाद मनीष ने पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए अदालत की शरण ली है। कोर्ट ने मामले में मुसाफिरखाना कोतवाल से रिपोर्ट तलब की थी लेकिन चार पेशी बीत जाने के बाद भी कोतवाल ने रिपोर्ट नहीं भेजी। इस पर सीजेएम सपना त्रिपाठी ने मुसाफिरखाना कोतवाल को कोर्ट में तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत की है।