मांस रखने या ले जाने से गोमांस उत्पादों, बिक्री या परिवहन के तहत दंडनीय नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के पुरानपुर थाने के निवासी इब्रान उर्फ शेरू की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा कि मांस रखने या ले जाने से गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या परिवहन को गो वध अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता है। जब तक कि यह पुख्ता या पर्याप्त सबूत … Read more