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22/11/2024 3:52 am

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बाल विवाह होने की दें तत्काल सूचना

जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जन-मानस से अपील की है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं ऐसे बालक जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है। समाज में … Read more