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उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 में कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराएं

जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण, समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए मण्डल स्तर पर तैनात निरीक्षक, राजकीय कार्यालय एवं प्रदेश स्तर पर तैनात मुख्य निरीक्षक एवं उप मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को नोडल अधिकारी नामित करते हये उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम-2011से सम्बन्धित कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा कर निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा ने उक्त के क्रम में मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित प्रारूप पर अपने-अपने जनपद की सूचना प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में अनिवार्य रूप से ई-मेल dycioup@gmail.com पर शॉफ्ट कापी के साथ-साथ हार्डकापी में भी भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे मण्डल स्तर पर अनुश्रवण एवं समीक्षा उपरांत संकलित सूचना मुख्य निरीक्षक एवं उप मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत प्रेषित की जा सके।

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Author: cnindia

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